Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत प्रत्येक विधवा महिला को मासिक 600 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना की इस विशेषता से विधवाओं को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा में सहायता मिलती है.
योजना के उद्देश्य
यह योजना मुख्य रूप से 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को सहायता देने के लिए शुरू की गई है. सरकार का मुख्य लक्ष्य इन महिलाओं को सामाजिक तौर पर मजबूत बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भर (self-reliant) बनाने में मदद करना है. इसके अलावा योजना उन महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करती है जिसके लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है.
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है. आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वे किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, विधवा प्रमाण पत्र, और बैंक खाता संख्या जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. ये दस्तावेज आपकी पात्रता सिद्ध करने के साथ-साथ योजना के तहत धनराशि के हस्तांतरण के लिए आवश्यक हैं.
आवेदन प्रक्रिया
योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा. वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा और सभी आवश्यक जानकारियां भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ फॉर्म जमा करें. आपके दस्तावेजों का जांच के बाद योजना के तहत लाभ आपके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाएगा.